परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार ऐसा करना आवश्यक समझती है तो वह, साधारण या विशेष आदेश द्वारा, केन्द्रीय सरकार के किसी कार्यालय को इस नियम के सभी या किन्हीं उपबन्धों से छूट दे सकती है।
3.
परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार ऐसा करना आवश्यक समझती है तो वह, साधारण या विशेष आदेश द्वारा, केन्द्रीय सरकार के किसी कार्यालय को इस नियम के सभी या किन्हीं उपबन्धों से छूट दे सकती है।
4.
परन्तु यदि कोई पुंलिस अधिकारी जो पुलिस निरीक्षक से नीचे का नही होतथा साधारण या विशेष आदेश द्वारा इस निमित राज्य सरकार द्वारा अधिकृत हो तो वह ऐसे किसी अपराध का अन्वेषण मजिस्टेट के आदेश के बिना कर सकेगा।
5.
निगम, साधारण या विशेष आदेश द्वारा, नियम के अध्यक्ष या किसी अन्य बोर्ड सदस्य या किसी अधिकारी को, ऐसी शर्तों और परिसीमाओं के, यदि कोई हों, अधीन रहते हुए, जो उनमें विनिर्दिष्ट की जाएं, इस अधिनियम के अधीन अपनी ऐसी शक्तियों और कर्तव्यों को, जो वह उचित समझे, प्रत्यायोजित कर सकेगा ।